राजस्थान

CM Mangala Pashu Bima Yojana

CM Mangala Pashu Bima Yojana: के द्वारा राज्य के गाय, भेस, भेड, बकरी व ऊॅट पालक पशुपालक परिवारों के पषुधन का रिस्क कवर होगा एवं पशुओं की आकस्मिक मृत्यु पर पशुपालक परिवारों को आर्थिक सम्बल प्रदान होगा।

Mukhyamantri Mangala Pashu Bima Yojana Online Apply

मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना

मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना (CM Mangala Pashu Bima Yojana) राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की गई एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसका उद्देश्य राज्य के पशुपालकों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है। इस योजना के तहत पशुओं के अप्रत्याशित मृत्यु, दुर्घटना या प्राकृतिक आपदाओं के कारण होने वाले नुकसान से पशुपालकों को राहत दी जाती है। यह योजना विशेष रूप से उन किसानों और पशुपालकों के लिए बनाई गई है, जिनकी आय का मुख्य स्रोत पशुपालन है।

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CM Mangala Pashu Bima Yojana Overview

योजना के अंतर्गत राज्य के सभी पंजीकृत पशुपालक आधार कार्ड से जुड़े कार्डधारक पात्र होंगे। इस योजना में गाय, भैंस, बैल, ऊंट और अन्य बड़े पशुओं को शामिल किया गया है। प्रत्येक पशुपालक अधिकतम दो गाय/भैंस, दस बकरियां/भेड़ें और एक ऊंट का बीमा करवा सकता है। बीमा कवरेज एक वर्ष के लिए वैध होगा और प्रति पशु अधिकतम ₹40,000 तक का दावा किया जा सकता है।
पंजीकरण प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए आवेदन ऑनलाइन माध्यमों (Mobile App/Website) के साथ-साथ ऑफलाइन माध्यमों जैसे लोक सेवाओं के केंद्रों पर भी उपलब्ध है। आवेदन प्रक्रिया 13 दिसंबर 2024 से 12 जनवरी 2025 तक खुली रहेगी। चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए लाभार्थियों का चयन लॉटरी सिस्टम के माध्यम से किया जाएगा।

अनुसूचित जाति (Scheduled Caste) और अनुसूचित जनजाति (Scheduled Tribe) के लिए क्रमशः 16% और 12% आरक्षण का प्रावधान भी रखा गया है।
बीमा के तहत प्राकृतिक आपदा, आग, सड़क दुर्घटना, बिजली गिरने या किसी बीमारी से पशु की मृत्यु होने पर बीमा दावा स्वीकार किया जाएगा। दावा प्रक्रिया के तहत पशुपालकों को पशु के टैगिंग और मृत्यु की जानकारी 1 दिन के भीतर संबंधित विभाग को देनी होगी। इसके बाद, विभागीय पशु चिकित्सक और अधिकारियों द्वारा जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी, और 21 कार्यदिवसों के भीतर मुआवजा राशि सीधे पशुपालक के खाते में स्थानांतरित की जाएगी।

मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के उदेश्य

मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना (Mukhyamantri Mangala Pashu Bima Yojana) राजस्थान राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई एक महत्वपूर्ण योजना है, जिसका मुख्य उद्देश्य राज्य के पशुपालकों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है। इस योजना का उद्देश्य पशुपालकों को उन परिस्थितियों से बचाना है, जब उनके पशुओं की मृत्यु या चोट की स्थिति उत्पन्न होती है, जिससे उनकी आय पर प्रतिकूल असर पड़ता है। यह योजना खासतौर पर उन किसानों और पशुपालकों के लिए है, जिनकी आजीविका मुख्य रूप से उनके पशुधन पर निर्भर करती है। मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के अंतर्गत, राज्य सरकार पशुपालकों को उनके पशुओं की मृत्यु या दुर्घटना के कारण होने वाले आर्थिक नुकसान से सुरक्षा प्रदान करती है।
इस योजना के तहत, राज्य के सभी पात्र पशुपालकों को अपने पशुओं का बीमा कराने का अवसर मिलता है।

Registration

बीमा कवर के तहत गाय, भैंस, बैल, ऊंट, बकरियां और भेड़ें जैसी विभिन्न प्रकार के पशुओं को शामिल किया गया है।
यह बीमा योजना विशेष रूप से उन पशुपालकों के लिए फायदेमंद है, जिनके पास सीमित संसाधन होते हैं और पशु मृत्यु के कारण वे आर्थिक संकट का सामना करते हैं।
योजना के तहत बीमा का लाभ केवल उन पशुपालकों को मिलेगा जो सरकारी रिकॉर्ड में पंजीकृत हैं और जिनके पास आधार कार्ड है।
पंजीकरण प्रक्रिया ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से की जा सकती है।
पशुपालक इस बीमा योजना के तहत अपनी गाय, भैंस, बैल और अन्य पशुओं का बीमा करा सकते हैं,
जिससे उन्हें दुर्घटना, प्राकृतिक आपदा या बीमारियों के कारण होने वाली मृत्यु के लिए बीमा कवर मिलेगा। बीमा कवर एक वर्ष के लिए होगा और अधिकतम ₹40,000 तक का मुआवजा मिल सकता है।

Form PDF

योजना का एक और महत्वपूर्ण उद्देश्य पशुपालकों को उनकी पशु चिकित्सा सेवाओं में सुधार और सहायता प्रदान करना है।

यह योजना किसानों और ग्रामीण इलाकों के पशुपालकों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए एक सहायक कदम है।

इसके अलावा, यह योजना कृषि और पशुपालन के क्षेत्र में रोजगार को बढ़ावा देती है, जिससे ग्रामीण इलाकों में आर्थिक स्थिति मजबूत होती है।


मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना राजस्थान के पशुपालकों के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है, जो उन्हें प्राकृतिक आपदाओं और दुर्घटनाओं के कारण होने वाले नुकसान से सुरक्षा प्रदान करती है और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के साथ ही उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाने में सहायक साबित हो रही है।

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योजना के मुख्य लाभ

(1) आर्थिक सुरक्षा
इस योजना का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह पशुपालकों को उनके पशुओं की मृत्यु या दुर्घटना के कारण होने वाले आर्थिक नुकसान से बचाती है। बीमा कवर के तहत पशुपालकों को प्रति पशु अधिकतम ₹40,000 तक का मुआवजा मिलता है, जिससे वे अपनी आर्थिक स्थिति को स्थिर बनाए रख सकते हैं।

(2) पशुधन का संरक्षण
योजना के अंतर्गत पशुओं का अनिवार्य टैगिंग किया जाता है, जिससे राज्य में पशुधन का बेहतर रिकॉर्ड रखा जा सकता है। इससे पशुपालकों को अपने पशुओं की स्वास्थ्य सेवाओं का सही उपयोग करने में मदद मिलती है।

(3) सरल पंजीकरण प्रक्रिया
पशुपालक ऑनलाइन (Website और Mobile App) और ऑफलाइन (लोक सेवा केंद्र) दोनों माध्यमों से इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। इससे यह योजना सुलभ और हर वर्ग के लिए उपयोगी बनती है।

CM Mangala Pashu Bima Yojana Eligi

(4) सामाजिक सुरक्षा
अनुसूचित जाति (Scheduled Caste) और अनुसूचित जनजाति (Scheduled Tribe) वर्गों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। इस योजना में SC/ST वर्ग के लिए क्रमशः 16% और 12% आरक्षण का प्रावधान है, जिससे समाज के कमजोर वर्गों को प्राथमिकता दी जाती है।

(5) तेज मुआवजा प्रक्रिया
बीमा दावे की प्रक्रिया को तेज और पारदर्शी बनाया गया है। पशु की मृत्यु के बाद 21 कार्यदिवसों के भीतर मुआवजा राशि पशुपालक के खाते में स्थानांतरित की जाती है।

प्राकृतिक और अप्राकृतिक घटनाओं पर कवरेज:
योजना में पशुओं की मृत्यु के लिए विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों जैसे प्राकृतिक आपदा, आग, सड़क दुर्घटना, बिजली गिरना, और अन्य अप्रत्याशित घटनाओं को शामिल किया गया है।

(6) ग्रामीण रोजगार को बढ़ावा
यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों में पशुपालन को बढ़ावा देती है, जिससे रोजगार के नए अवसर पैदा होते हैं और स्थानीय अर्थव्यवस्था मजबूत होती है।

(7) योजना का प्रभाव
मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना न केवल पशुपालकों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती है, बल्कि राज्य में पशुधन की सुरक्षा और संवर्धन में भी मदद करती है। यह योजना पशुपालन क्षेत्र में स्थिरता लाने और ग्रामीण जीवन को आत्मनिर्भर बनाने में एक क्रांतिकारी कदम है।

पशु की उम्र का निर्धारण

क्रम संख्यापशु का प्रकारबीमा हेतु पशु की उम्र
1गाय (दुधारू)3 वर्ष से 12 वर्ष
2भैस (दुधारू)4 वर्ष से 12 वर्ष
3बकरी (मादा)1 वर्ष से 6 वर्ष
4भेड़ (मादा)1 वर्ष से 6 वर्ष
5ऊंट (नर एवं मादा)2 वर्ष से 15 वर्ष

कीमत का निर्धारण

क्रम संख्यापशु का प्रकारबीमा हेतु पशु का मूल्य निर्धारण हेतु मानक
1गाय (दुधारू)रू 3000 प्रति लीटर प्रति दिन के आधार पर न्यूनतम कीमत का निर्धारण किया जावेगा, अधिकतम राशि 40,000/- प्रति पशु
2भैस (दुधारू)रू 4000 प्रति लीटर प्रति दिन के आधार पर न्यूनतम कीमत का निर्धारण किया जावेगा, अधिकतम राशि 40,000/- प्रति पशु
3बकरी (मादा)अधिकतम राशि रू. 4000 प्रति पशु
4भेड़ (मादा)अधिकतम राशि रू. 4000 प्रति पशु
5ऊंट (नर एवं मादा)अधिकतम राशि रू. 40,000 प्रति पशु

नोट:– कीमत निर्धारण के समय किसी भी प्रकार की मत भिन्नता की स्थिति में पशु चिकित्सक का निर्णय ही अंतिम एवं सर्वमान्य रहेगा।

CM Mangala Pashu Bima Yojana Eligibility

मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना (CM Mangala Pashu Bima Yojana) राजस्थान सरकार की एक योजना है जो राज्य के पशुपालकों को उनके पशुधन के लिए बीमा कवरेज प्रदान करती है। इस योजना के तहत बीमा का लाभ प्राप्त करने के लिए कुछ विशिष्ट पात्रता मानदंड निर्धारित किए गए हैं।

  1. योजनान्तर्गत लाभ प्राप्त किये जाने हेतु राजस्थान राज्य के समस्त जनाधार कार्ड धारक पशुपालक पात्र होगें तथा इन पशुपालको द्वारा बीमा विभाग से प्रदत वेबसाइट में योजना लाभ हेतु आवेदन किया जायेगा तथा लॉटरी लॉटरी द्वारा चयनित पशुपालको के पशु का निःशुल्क बीमा किया जायेगा।
  2. योजनान्तर्गत राज्य के समस्त गोपाल क्रेडिट कार्ड धारक पशुपालक, समस्त लखपती दीदी पशुपालकों को प्रथम प्राथमिकता से लाभान्वित किया जायेंगा।
  3. योजनान्तर्गत पशुपालक बीमा हेतु केवल टैग्ड पशु का ही पंजिकरण करवा सकेगा। जिन पशुपालको के पशुओं की टैंगिग नही है वे अपने पशुओं के टैंग लगवाये जाने के उपरान्त ही पंजीकरण करवा सकेगें।
  4. राज्य के गोपाल क्रेडिट कार्ड धारक पशुपालक, समस्त लखपती दीदी पशुपालकों तथा लॉटरी द्वारा चयनित जनआधार कार्ड धारक पशुपालक के अधिकतम 02 दुधारू गाय/02 दुधारू भैंस/01 दुधारू गाय एवं 01 दुधारू भैंस/10 बकरी/10 भेड/01 उष्ट्र वंश पशु का निःशुल्क बीमा किया जायेगा।
  5. इस योजनान्तर्गत उन्हीं पशुओं का बीमा करवाया जायेगा जिसका किसी अन्य पशु बीमा योजनान्तर्गत बीमा नही किया गया हो।
  6. ‘‘मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना‘‘ के अन्तर्गत पशुपालकों के देशी/संकर दूध देने वाले पशु यथा-गाय एवं भैंस, भारवाहक पशु-ऊँट/ऊँटनी एवं अन्य छोटे रोमन्थी पशु जैसे बकरी व भेड़ का ‘‘एक वर्ष‘‘ के लिये निःशुल्क बीमा किया जाना प्रस्तावित है।
  7. बजट घोषणा अनुसार प्रथमतः 21 लाख पषुओं का बीमा किया जाना है। भेड़ एवं बकरी की एक कैटल यूनिट में 10 पशु तथा दुधारू गाय/भैंस एवं ऊँट के संदर्भ में एक कैटल यूनिट में 01 पशु माना जायेगा।
  8. यदि किसी पशुपालक के पास 10 से कम भेड़/बकरी है तो ऐसी स्थिति में एक कैटल यूनिट में पशु संख्या की पात्रता कम की जाकर पशुपालक के पास उपलब्ध भेड़/बकरी का बीमा किया जा सकेगा।
  9. जिलों को उनके पशुओं की संख्या के आधार/अनुपात में बीमा के लक्ष्य निर्धारित किये गये है ताकि सम्पूर्ण प्रदेश के पषुपालकों को समानुपातिक व्यवस्था के तहत लाभ प्राप्त हो सके।
  10. किन्हीं परिस्थितियों में जिलें को आंवटित लक्ष्य पूर्ण नहीं होने की स्थिति में प्रत्येक तिमाही पर इसकी समीक्षा कर अन्य जिलों को आवंटित किया जाना प्रस्तावित है।
  11. निर्धारित जिलेवार लक्ष्यों में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति पशुपालको हेतु क्रमशः 16 प्रतिशत तथा 12 प्रतिशत बीमा लक्ष्य आरक्षित रखे जायेगें।
  12. अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति पशुपालको के नही होने पर अन्य श्रेणी के पशुपालकों को लाभान्वित किया जायेगा।
  13. पशु की कीमत का मूल्यांकन पशु के स्वास्थ्य, दुग्ध उत्पादन क्षमता, आयु, ब्यात् व नस्ल आदि के आधार पर प्रचलित बाजार मूल्य अनुसार पशु चिकित्सक, पशुपालक एवं बीमा प्रतिनिधि द्वारा आपसी सहमति से किया जावेगा तदापि बीमा के लिये 1 कैटल यूनिट पशु की अधिकतम कीमत 40,000/- रूपये ही होगी।

CM Mangala Pashu Bima Yojana Documents (आवश्यक दस्तावेज)

मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना (CM Mangala Pashu Bima Yojana) के तहत बीमा का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदकों को कुछ आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने होते हैं। ये दस्तावेज पशुपालकों की पहचान, पात्रता और पशुधन के सत्यापन के लिए अनिवार्य हैं। नीचे योजना के लिए आवश्यक दस्तावेजों की सूची दी गई है:-

  • आधार कार्ड (Aadhaar Card):- योजना के लिए पंजीकरण के दौरान आवेदक का आधार कार्ड अनिवार्य है। यह दस्तावेज पहचान प्रमाण के रूप में कार्य करता है और इसे योजना से जोड़ने के लिए आवश्यक है।
  • पशुपालक का पंजीकरण प्रमाण पत्र (Livestock Owner Registration Certificate):- यह प्रमाण पत्र यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है कि आवेदक राजस्थान राज्य में पंजीकृत पशुपालक है।
  • पशु का टैगिंग प्रमाण पत्र (Animal Tagging Certificate):- बीमा के लिए पात्र पशुओं को टैग करना अनिवार्य है। पशु पर लगाए गए टैग का प्रमाण पत्र आवेदन प्रक्रिया के लिए जरूरी है।
  • बैंक खाता विवरण (Bank Account Details):-आवेदक को अपने सक्रिय बैंक खाता का विवरण जमा करना होगा ताकि मुआवजा राशि सीधे उनके खाते में स्थानांतरित की जा सके।
  • जाति प्रमाण पत्र (Caste Certificate):-यदि आवेदक अनुसूचित जाति (SC) या अनुसूचित जनजाति (ST) से संबंधित है, तो आरक्षण के लाभ के लिए जाति प्रमाण पत्र आवश्यक है।
  • पशु की उम्र और स्वास्थ्य का प्रमाण पत्र (Animal Age and Health Certificate):-बीमा के लिए पात्रता सुनिश्चित करने के लिए पशु की उम्र और स्वास्थ्य से संबंधित प्रमाण पत्र अनिवार्य है।

CM Mangla Pashu Bima Yojana Online Registration (प्रक्रिया)

मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना (Chief Minister Mangala Pashu Bima Yojana) के तहत ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया को आसान और उपयोगकर्ता के अनुकूल बनाया गया है। इच्छुक पशुपालक इस योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। नीचे योजना के ऑनलाइन पंजीकरण की प्रक्रिया को सूचीबद्ध किया गया है।

ऑनलाइन पंजीकरण की प्रक्रिया (Online Registration Process)

  • आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं (Visit the Official Website):- सबसे पहले https://mmpby.rajasthan.gov.in/ पर जाएं।
  • वेबसाइट के होमपेज पर “Registration” लिंक पर क्लिक करें।
  • नया खाता बनाएं (Create a New Account):- यदि आप पहली बार आवेदन कर रहे हैं, तो “New Registration” विकल्प पर क्लिक करें।
  • अपना नाम, मोबाइल नंबर और जन आधार कार्ड की जानकारी दर्ज करें।
  • आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP भेजा जाएगा। OTP दर्ज करके खाता बनाएं।
  • लॉगिन करें (Login to Your Account):- यदि आपने पहले से खाता बना लिया है, तो “Login” विकल्प पर क्लिक करें।
  • अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर और पासवर्ड के साथ लॉगिन करें।
  • आवेदन पत्र भरें (Fill the Application Form):- योजना के लिए उपलब्ध आवेदन पत्र को ध्यानपूर्वक भरें।
  • अपनी व्यक्तिगत जानकारी (नाम, पता, मोबाइल नंबर, आदि) और पशु से संबंधित जानकारी (पशु की उम्र, प्रकार, टैग नंबर, आदि) दर्ज करें।
  • दस्तावेज अपलोड करें (Upload Required Documents):- सभी आवश्यक दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, पशु टैगिंग प्रमाण पत्र, बैंक खाता विवरण, और स्वास्थ्य प्रमाण पत्र स्कैन करके अपलोड करें।
  • सुनिश्चित करें कि सभी दस्तावेज सही और स्पष्ट हैं।
  • आवेदन शुल्क का भुगतान करें (Pay the Application Fee): यदि आवश्यक हो तो, ऑनलाइन माध्यम (Debit Card, Credit Card, UPI, या Net Banking) से आवेदन शुल्क का भुगतान करें।
  • शुल्क जमा करने के बाद, एक रसीद प्राप्त होगी जिसे आप भविष्य के संदर्भ के लिए सहेज लें।
  • आवेदन सबमिट करें (Submit the Application):- सभी जानकारी और दस्तावेज जांचने के बाद “Submit” बटन पर क्लिक करें।
  • सफलतापूर्वक सबमिट होने के बाद, आपको एक आवेदन संख्या (Application Number) प्राप्त होगी। इसे सुरक्षित रखें।
  • स्थिति जांचें (Check Application Status):- आवेदन जमा करने के बाद, आप वेबसाइट पर “Check Status” विकल्प के माध्यम से अपने आवेदन की स्थिति देख सकते हैं।

Mukhyamantri Mangala Pashu Bima Yojana Form PDF Download कैसे करें?

मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना (Mukhyamantri Mangala Pashu Bima Yojana) के तहत आवेदन करने के लिए फॉर्म का पीडीएफ (PDF) डाउनलोड करना आवश्यक हो सकता है। नीचे फॉर्म डाउनलोड करने की प्रक्रिया को सूचीबद्ध किया गया है।

  • सबसे पहले https://mmpby.rajasthan.gov.in/survey-form पर जाएं।
  • वेबसाइट के होमपेज पर “Mukhyamantri Mangala Pashu Bima Yojana” लिंक खोजें।
  • होमपेज पर “Schemes” या “Yojana” सेक्शन में जाएं।
  • “Mukhyamantri Mangala Pashu Bima Yojana” का विकल्प चुनें।
  • योजना से संबंधित पेज पर जाने के बाद “Download Form” या “Application Form” लिंक पर क्लिक करें।
  • यह लिंक आपको सीधे पीडीएफ डाउनलोड पेज पर ले जाएगा।
  • सुनिश्चित करें कि आप योजना का सही आवेदन फॉर्म चुन रहे हैं।
  • डाउनलोड विकल्प पर क्लिक करें (Click on the Download Option):- फॉर्म पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए “Download” बटन पर क्लिक करें।
  • आपका फॉर्म आपके डिवाइस (Mobile या Computer) में डाउनलोड हो जाएगा।
  • फॉर्म सेव करें (Save the Form):- डाउनलोड किए गए फॉर्म को सुरक्षित स्थान पर सेव करें।
  • इसे प्रिंट करने के लिए प्रिंटर का उपयोग करें।

Mukhyamantri Mangala Pashu Bima Yojana Online Apply

मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना (Mukhyamantri Mangala Pashu Bima Yojana) के तहत ऑनलाइन आवेदन करना एक सरल और पारदर्शी प्रक्रिया है, जिसे पशुपालकों की सुविधा के लिए डिज़ाइन किया गया है। इस योजना का लाभ लेने के लिए, पशुपालक को आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन करना होगा। नीचे योजना के ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया विस्तार से दी गई है।

सबसे पहले, पशुपालक को www.animalhusbandry.rajasthan.gov.in या https://mmpby.rajasthan.gov.in/ वेबसाइट पर जाना होगा। वेबसाइट के होमपेज पर “मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना” के लिंक पर क्लिक करें। इसके बाद, यदि आप पहले से पंजीकृत नहीं हैं, तो “New Registration” विकल्प का चयन करें। यहां आपको अपनी व्यक्तिगत जानकारी जैसे नाम, मोबाइल नंबर और आधार कार्ड नंबर भरकर खाता बनाना होगा। पंजीकरण प्रक्रिया पूरी करने के लिए आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी (OTP) भेजा जाएगा, जिसे दर्ज करके खाता सक्रिय किया जा सकता है।

Mukhyamantri Mangala Pashu Bima Yojana Online Apply

पंजीकरण के बाद, अपने लॉगिन क्रेडेंशियल (पंजीकृत मोबाइल नंबर और पासवर्ड) का उपयोग करके खाते में लॉगिन करें। लॉगिन करने के बाद, “Apply Online” विकल्प पर क्लिक करें। आवेदन पत्र में अपनी व्यक्तिगत जानकारी जैसे नाम, पता, मोबाइल नंबर और पशु संबंधी जानकारी जैसे पशु का प्रकार, टैग नंबर, आयु आदि भरें। इसके बाद, योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, पशु टैगिंग प्रमाण पत्र, बैंक खाता विवरण और स्वास्थ्य प्रमाण पत्र अपलोड करें।

आवेदन शुल्क का भुगतान करने के लिए ऑनलाइन माध्यम (डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI या नेट बैंकिंग) का उपयोग करें। भुगतान प्रक्रिया पूरी होने पर आपको एक रसीद मिलेगी, जिसे भविष्य के संदर्भ के लिए सुरक्षित रखें। आवेदन सबमिट करने के बाद, आपको एक आवेदन संख्या (Application Number) प्राप्त होगी। यह संख्या आवेदन की स्थिति जांचने के लिए उपयोग की जाएगी।

ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद, आप “Check Application Status” विकल्प पर जाकर अपने आवेदन की प्रगति को ट्रैक कर सकते हैं। योजना के तहत पंजीकरण की अंतिम तिथि और अन्य निर्देशों का पालन करना सुनिश्चित करें। यदि किसी भी चरण में कोई समस्या आती है, तो आप नजदीकी पशुपालन कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं या हेल्पलाइन नंबर पर सहायता प्राप्त कर सकते हैं।

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